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Kanpur News: पांच साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

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कानपुर। पांच साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट रघुबर सिंह ने उम्रकैद और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने के लिए कोर्ट ने आदेश की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।
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बिठूर निवासी महिला ने 12 फरवरी 2020 को बिठूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि 10 फरवरी को वह बाजार गई थी और उसकी पांच साल की बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान बिठूर में अपने एक रिश्तेदार के घर आया कानपुर देहात के श्यामपुर निवासी गोविंद कश्यप उनके घर में घुस गया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब वह बाजार से लौटी तो उसे देखकर गोविंद भाग निकला। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने गोविंद को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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