हरदोई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह ने शनिवार को फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राकेश कुमार वाजपेयी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट शाहाबाद थाना क्षेत्र के बलायकोट निवासी इस्नाद खां ने थाने पर दर्ज कराई थी।