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बांदा: मजदूरों की बेटियों की शादी कराएगा श्रम विभाग, 20 मार्च तक जमा होंगे आवेदन पत्र

Mon, 24 Feb 2020 07:06 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल
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निर्माण कार्यों में मजदूरी करने वाले मजदूरों की बेटियों के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही कन्या विवाह सहायता योजना के तहत इस वर्ष मई में बांदा में मंडल स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। इसके लिए 18 मई 2020 तिथि निर्धारित की गई है।
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चित्रकूटधाम मंडल के उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड, लखनऊ द्वारा बोर्ड के पंजीकृत निर्माण मजदूरों की पुत्रियों की शादी के लिए यह योजना संचालित है।
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इसमें ऐसे पंजीकृत निर्माण मजदूर आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 100 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूरी कर ली हो। उनका अंशदान अपडेट और नवीनीकृत होना चाहिए।

बताया कि वधू की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि विवाह में बोर्ड द्वारा 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 65 हजार रुपये शादी में और 5-5 हजार रुपये वर-वधू को कपड़े (पोशाक) खरीदने के लिए मिलते हैं।
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उपायुक्त ने बताया कि मंडल के चारों बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में सामूहिक विवाह के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पंजीकृत पात्र निर्माण मजदूरों को चिह्नित किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए जनपद या क्षेत्रीय श्रम कार्यालय में 20 मार्च तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे।

पंजीकृत निर्माण मजदूर अपने जिले के श्रम कार्यालय में अंतिम तिथि से पहले आवेदन पत्र जमा करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
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