आयरन और स्क्रैप से जुड़ा काम होना दिखाते थे फर्म
एसजीएसटी के अपर आयुक्त एसआईबी ग्रेड दो संजय पाठक और कुमार आनंद ने बताया कि मेसर्स एसआर सेल्स 33/135 हनीफ मंजिल, मोहम्मद रोड, मूलगंज के स्वतंत्र कुमार, मेसर्स केटी ट्रेडर्स बिल्डिंग नंबर 80, गंगागंज गांव, कानपुर के कार्तिक सिंह तोमर और मेसर्स कुमार इंटरप्राइजेज 113/232, स्वरूपनगर हेस्टिंग एवेंयू कानपुर के अजीत कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तीनों फर्म आयरन और स्क्रैप से जुड़ा काम होना दिखाते थे।
35.87 करोड़ की आईटीसी का दावा कर राजस्व को पहुंचाया नुकसान
एसआर सेल्स का पंजीकरण 19 मार्च 2025 को हुआ था। इस फर्म की जांच विभाग के अफसरों ने 11 जून को शुरू की। फर्म ने 8.44 करोड़ की आईटीसी का दावा किया। इसी तरह, केटी ट्रेडर्स का पंजीकरण 11 फरवरी 2025 को हुआ था। इसकी जांच दो मई से टीमें कर रही थीं। इसमें पता चला कि इसने फर्जी बिलों के जरिये 83 करोड़ की आईटीसी हड़प ली। वहीं, मेसर्स कुमार इंटरप्राइजेज फर्म का पंजीकरण 22 सितंबर 2024 का था। इसकी जांच तीन जून से शुरू की गई थी। इसने इस अवधि में 35.87 करोड़ की आईटीसी का दावा कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया।
तीनों फर्मों के पंजीकरण निरस्त के लिए लिखा पत्र
डाटा एनालिसिस और विभाग के अफसरों ने भौतिक निरीक्षण के बाद फर्जी फर्मों का भंडाफोड़ किया। निरीक्षण में कहीं पर भी कोई फर्म संचालक नहीं मिला। फर्मों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन लिया था। केवल कागजों पर व्यापार कर रहे थे। वास्तविक खरीद बिक्री नहीं की जाती है। अफसरों ने बताया कि तीनों फर्मों का पंजीकरण सेंट्रल के कार्यक्षेत्र में होना दिखाया गया था। इसके चलते सीजीएसटी के अफसरों को इन तीनों फर्मों के पंजीकरण निरस्त के लिए पत्र लिखा गया है।