कृषि भूमि बताकर जमीन को सस्ती दरों पर खरीदने और स्टांप चोरी करने के आरोप में डीएम कोर्ट ने दो लोगों पर जनवरी 2022 से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज सहित 33.31 लाख रुपये का जुर्माना और दो-दो लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया है। डीएम कोर्ट ने 15 जुलाई को हुई मामलों की सुनवाई के बाद विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार उप निबंधक कार्यालय को मिली शिकायत के आधार पर दो रजिस्ट्रियों में स्टांप चोरी की आशंका के चलते जांच की गई। जांच के दौरान राम कृष्ण एजुकेशन सेंटर जूनियर हाई स्कूल के सामने मौजूद जमीन गैर कृषि भूमि पाई गई।
जमीन पर किसी भी तरह का कृषि कार्य होना नहीं हो रहा था। ऐसे में एक जमीन की 2.78 करोड़ की कीमत के हिसाब से 19.51 लाख का स्टांप शुल्क और 2.78 लाख का निबंधन शुल्क देय था। लेकिन खरीदार ने सिर्फ 5.08 लाख का स्टांप और 72500 का निबंधन शुक्ल जमा किया।