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Kanpur: कृषि भूमि बताकर की स्टांप चोरी, लगा 33.31 लाख का जुर्माना

Sat, 23 Jul 2022 09:06 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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कृषि भूमि बताकर जमीन को सस्ती दरों पर खरीदने और स्टांप चोरी करने के आरोप में डीएम कोर्ट ने दो लोगों पर जनवरी 2022 से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज सहित 33.31 लाख रुपये का जुर्माना और दो-दो लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया है। डीएम कोर्ट ने 15 जुलाई को हुई मामलों की सुनवाई के बाद विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं।

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जानकारी के अनुसार उप निबंधक कार्यालय को मिली शिकायत के आधार पर दो रजिस्ट्रियों में स्टांप चोरी की आशंका के चलते जांच की गई। जांच के दौरान राम कृष्ण एजुकेशन सेंटर जूनियर हाई स्कूल के सामने मौजूद जमीन गैर कृषि भूमि पाई गई।

जमीन पर किसी भी तरह का कृषि कार्य होना नहीं हो रहा था। ऐसे में एक जमीन की 2.78 करोड़ की कीमत के हिसाब से 19.51 लाख का स्टांप शुल्क और 2.78 लाख का निबंधन शुल्क देय था। लेकिन खरीदार ने सिर्फ 5.08 लाख  का स्टांप और 72500 का निबंधन शुक्ल जमा किया।

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इसी तरह दूसरे मामले में भी जमीन पर करीब 20.49 लाख का स्टांप और निबंधन शुल्क देय था लेकिन आरोपी ने सिर्फ 5.78 लाख का स्टांप और 82500 का निबंधन शुल्क अदा दिया। ऐसे में दोनों के खिलाफ करीब 33.31 लाख रुपये का स्टांप और निबंधन शुल्क वसूली के आदेश जारी किए गए।

पिछले पांच साल के मामलों की भी चल रही है जांच
कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने और गैर कृषि को कृषि भूमि घोषित कर स्टांप चोरी के मामले में शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर जांच कर रहा है। चार एडीएम की अध्यक्षता वाली चार कमेटियां अलग अलग तहसीलों में ऐसे मामलों की जांच में जुटी हैं। जांच के दौरान पिछले पांच साल के दौरान हुए ऐसे स्टांप चोरी के मामलों को ढूंढकर कार्रवाई की कवायद जारी है।
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