कानपुर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से शहर में पहली बार साइलेंस जोन की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था जीटी रोड पर न्यू जीटी नर्सिंग होम से लेकर गोल चौराहे तक निर्धारित किया गया है। इस 500 मीटर के दायरे में हार्न बजाने पर एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा। नो-हार्न प्लीज का बोर्ड भी लगाया गया है। साइलेंस जोन घोषित होने से काॅर्डियाेलाॅजी में आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी।
पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस व्यवस्था के सफल रहने पर इसे और भी इलाकों में लागू किया जाएगा। यातायात पुलिस को इस क्षेत्र में नो-हॉर्न नियम को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं जो भी वाहन चालक अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए न्यू जीटी नर्सिंग होम से गोल चौराहे तक नो-हार्न प्लीज के संकेतक भी लगाए गए हैं।