हींग की पैकिंग टिन के डिब्बे में होती है
कानपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल उत्तर जिलाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता और दक्षिण के महामंत्री पवन तिवारी ने कहा कि हींग ऐसी चीज है, जिसकी पैकिंग टिन के डिब्बे में होती है और एल्युमिनियम फिल्म से सीलिंग होती है। दुकानदार द्वारा जीएसटी भरकर इसका पर्चा लेकर खरीदा गया। खाद्य विभाग द्वारा धोखे में रखकर और उसका सैंपल लिया गया।
आज तक कोई भी नोटिस नहीं आया
नवंबर 2025 में उसके खिलाफ 30,000 रुपये, वितरक के खिलाफ 20,000 रुपये और निर्माता के खिलाफ केवल 15,000 रुपये का अर्थदंड पूर्व एडीएम सिटी डाॅ. राजेश कुमार की कोर्ट ने लगाया। पीड़ित दुकानकार योगेश सक्सेना ने बताया कि 18 मई को उनको पेनाल्टी की बात अधिवक्ता से पता चली, जबकि आज तक कोई भी नोटिस नहीं आया।
किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी
उनका कहना है कि वह तो केवल एक्सपायरी ही देख सकते हैं। सील बंद पैकेट का उत्पाद खराब है या सही, वह कैसे जान पाएंगे। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग के निरीक्षक और अधिकारियों ने बताया था कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी कार्रवाई होगी वह वितरक एवं निर्माता के ऊपर होगी। इस मौके पर विजय गुप्ता, सुरेश द्विवेदी, अवनीश शुक्ला, मनोज जैन, पवन वर्मा आदि मौजूद रहे।