कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से आयकर भवन स्थित कार्यालय में संगोष्ठी हुई। वक्ताओं ने कहा कि जिन व्यापारियों के पास सभी दस्तावेज हैं। इसके बाद भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी गाड़ी पकड़ते हैं तो व्यापारी इसकी सूचना जीएसटी पोर्टल पर जरूर डालें।
इससे अफसरों की मनमानी रुकेगी। सीए संकल्प भल्ला ने जीएसटी की धारा 129 के तहत बताया कि यदि वाहन चालक के पास सभी कागज नहीं हैं तो अधिकारी वाहन एवं सामान जब्त कर सकता है। सामान का सही बिल, ई- वे बिल और इंपोर्ट के माल में बिल ऑफ इंट्री होना आवश्यक है।
ये कागज न होने पर पूरी जीएसटी और सौ फीसदी पेनाल्टी का प्रावधान है। 15 दिन में न चुकाने पर सामान जब्त किया जा सकता है। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस सिन्हा, महामंत्री संजय कुमार गुप्ता, चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता, शिव मंगल जौहरी, विमल वाजपेयी, आशीष जौहरी, अवनीश मिश्रा, सुनील पाल आदि मौजूद रहे।