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कानपुर: शादी के सवा साल बाद ली थी प्रिया की जान, पति और सास-ससुर को सात-सात साल कैद, 20-20 हजार जुर्माना भी

Sun, 04 Oct 2026 11:10 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: कानपुर के प्रिया दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने पति संजय, सास गोमती और ससुर रामपाल को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर में दहेज के लिए शादी के सवा साल बाद ही पत्नी प्रिया की हत्या कर देने वाले पति संजय, सास गोमती व ससुर रामपाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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वीरेंद्र कुमार निषाद की भांजी प्रिया का विवाह मार्च 2019 को छावनी के मैकूपुरवा निवासी संजय से हुआ था। तीन माह बाद से ही पति व ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे।  26 जून 2020 को प्रिया ने मायके वालों को घर में पिटाई की बात बताई।

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कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया
दूसरे दिन ही उसकी मौत की खबर मिली। मामा वीरेंद्र ने सभी के खिलाफ छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संजय के पिता की उम्र लगभग 73 वर्ष और मां की 63 वर्ष है। उनकी उम्र को देखते हुए उनकी सजा में रहम बरतने की गुजारिश की गई थी, लेकिन मामला गंभीर होने पर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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