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Kanpur News: सपा विधायक रूमी के दूसरे भाई को भी थमाया नोटिस, निरस्त होगा बंदूक का लाइसेंस

Sun, 19 Jun 2022 08:15 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

पुलिस ने सपा विधायक के भाई मोहम्मद जीशान के डबल बैरल बंदूक का असलहा लाइसेंस निरस्त करने को की कोर्ट में सिफारिश की है।  वहीं, इससे पहले कोर्ट ने उनके भाई मो. फुरकान को भ्की रण बताओ नोटिस जारी किया था कि बंदूक का लाइसेंस क्यों न निरस्त किया जाए। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कानपुर पुलिस ने कैंट से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के दूसरे भाई मोहम्मद जीशान का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में लाइसेंस निरस्त करने की अर्जी डाली है। दलील दी है कि जीशान के खिलाफ चकेरी थाने में आईपीसी की धारा 323 (मारपीट) व 504 (गाली गलौज) के तहत मामला दर्ज है। साथ ही लाइसेंस धारक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और आए दिन अपने लाइसेंसी शस्त्र के दम पर मारपीट करता रहता है। ऐसे में उसके पास डबल बैरल बंदूक रहना उचित नहीं है।

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पुलिस की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जीशान को कारण बताओ नोटिस जारी कर असलहा थाने में जमा कराने को कहा। नोटिस में पूछा है कि क्यों न आपका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। इससे पहले पुलिस ने इसी मुकदमे को आधार बताते हुए विधायक के दूसरे भाई मोहम्मद फुरकान की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त करने की सिफारिश की थी। उस मामले में भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखा है।

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बता दें कि इससे पहले जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस संस्तुति पर सुनवाई करते हुए विधायक मोहम्मद हसन रूमी के भाई मो. फुरकान का  लाइसेंस निलंबित करते हुए असलहा स्थानीय थाने में जमा कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने यह आदेश चकेरी पुलिस और अपर पुलिस आयुक्त अपराध की संस्तुति पर किया था। पुलिस ने फुरकान के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए जो संस्तुति की है, उसमें सिर्फ आईपीसी की धारा 323 व 504 (मारपीट, गाली गलौज) में दर्ज एनसीआर को बेस बनाया गया है।
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