बता दें कि इससे पहले जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस संस्तुति पर सुनवाई करते हुए विधायक मोहम्मद हसन रूमी के भाई मो. फुरकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए असलहा स्थानीय थाने में जमा कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने यह आदेश चकेरी पुलिस और अपर पुलिस आयुक्त अपराध की संस्तुति पर किया था। पुलिस ने फुरकान के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए जो संस्तुति की है, उसमें सिर्फ आईपीसी की धारा 323 व 504 (मारपीट, गाली गलौज) में दर्ज एनसीआर को बेस बनाया गया है।