वाहन खरीद-बिक्री और आरटीओ की ऑनलाइन सेवाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मोबाइल नंबर सत्यापन व्यवस्था सख्त कर दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), वाहन ट्रांसफर, एनओसी समेत 50 से अधिक ऑनलाइन सेवाओं में मोबाइल नंबर का सत्यापन दूरसंचार विभाग के रिकॉर्ड से होगा। परिवहन पोर्टल को दूरसंचार विभाग की टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन (टीएएफसीओपी) व्यवस्था से जोड़ा गया है।
आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर के स्वामित्व का रिकॉर्ड जांचा जाएगा। दस्तावेजों में दर्ज नाम और मोबाइल कनेक्शन के नाम में अंतर होने पर ओटीपी जारी नहीं होगा और आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। आरआई संतोष कुमार ने बताया कि अब वाहन स्वामी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। विभाग ने वाहन स्वामियों को अपने नाम पर पंजीकृत सिम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। आरसी, डीएल समेत दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग सही रखें और जरूरत होने पर मोबाइल रिकॉर्ड पहले दुरुस्त कराएं। ट्रांसफर या एनओसी से पहले नंबर का स्वामित्व जांच लें।