महिला की गला रेतकर हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने उम्रकैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि रिपोर्ट लिखाने वाले मृतका के भाई को मिलेगी। पनकी निवासी सोना सोनकर की शादी दबौली के रहने वाले भीम से हुई थी। शादी के बाद ससुरालवालों से विवाद के चलते सोना मायके में ही रह रही थीं।
दबौली के रहने वाले अजय ठाकुर उर्फ रमेश सिंह की सोना से जान-पहचान थी। 17 मार्च 2020 की शाम अजय ने सोना के भाई सनी को फोन करके कहा कि सोना की लाश मेरे घर पर पड़ी है, ले जाओ। सोना के घरवाले दबौली पहुंचे तो वहां सोना का खून से लथपथ शव पड़ा था। चाकू सेे गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी। सनी ने गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अजय को दोषी मानकर सजा सुनाई।