कानपुर में यात्रियों की सुरक्षा और वाहनों की निगरानी के उद्देश्य से शासन ने एक जनवरी से टैक्सी, यात्री वाहन, परमिट से जुड़ी बसों और तीन टन से अधिक भार ढोने वाले ट्रकों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य कर दिया है। ओला-उबर से जुड़े टैक्सी वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा, हालांकि दोपहिया, ई-रिक्शा और तिपहिया वाहन इससे बाहर रखे गए हैं।
जिले में बस, मोटर कैब, मैक्सी कैब के 11,627 वाहन स्वामियों को अपने वाहनों में यह ट्रैकिंग सिस्टम लगवाना होगा। इसके साथ ही नेशनल और प्रदेश परमिट वाले भारी वाहनों और हैजर्डस गुड्स ढोने वाले ट्रकों में भी वीएलटीडी अनिवार्य कर दिया गया है। नए पंजीकृत होने वाले वाहनों पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने सभी एआरटीओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।