नामांतरण शुल्क कम करने पर जोर
अमर उजाला ने पिछले साल यह मामला उठाया। एमएलसी अरुण पाठक ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, नगर विकास मंत्री एके शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री तक के सामने यह मामला उठाते हुए नामांतरण शुल्क कम करने पर जोर दिया।
जारी किया उप विधि का प्रारूप
शासन ने नौ मई को सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में एक समान नामांतरण शुल्क लागू करने के लिए उप विधि का प्रारूप जारी किया। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शासन ने सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों को स्थानीय सदन में इस प्रारूप को रखने का आदेश दिया है।
पूरे प्रदेश में लागू होगी उपविधि
इसे सदन में रखा जाएगा। सदन के फैसले से शासन को अवगत कराया जाएगा। शासन ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों से भी आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। शासन स्तर पर गठित कमेटी इन पर विचार-विमर्श करेगी। इसके बाद नामांतरण शुल्क के लिए उपविधि बनेगी, जो पूरे प्रदेश में लागू होगी।