दहेज के लिए शादी के सवा साल बाद ही पत्नी की हत्या कर देने वाले पति, सास व ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने सात-सात साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को दी जाएगी। वीरेंद्र कुमार निषाद की भांजी प्रिया का विवाह 11 मार्च 2019 को छावनी के मैकूपुरवा निवासी संजय के साथ हुआ था।
विवाह के तीन माह बाद से ही पति संजय व ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग को लेकर प्रिया को प्रताड़ित करते थे। 26 जून 2020 को प्रिया ने फोन कर ससुरालवालों द्वारा मारपीट करने की बात घर पर बताई और अगले ही दिन प्रिया की मौत की सूचना मायकेवालों को मिली। प्रिया के मामा वीरेंद्र ने पति संजय, सास गोमती, ससुर रामपाल व दो जेठ के खिलाफ छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद संजय, रामपाल व गोमती के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी मानकर सजा सुनाई।