वेतन माह सितंबर 2025 से संशोधित ईसीआर प्रणाली लागू की गई है। इससे अनुपालन प्रक्रियां और अधिक पारदर्शी, सरल और त्रुटिहीन होगी। सर्वोदय नगर स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में यह जानकारी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बक्शी ने दी। उन्होंने बताया कि ईसीआर एक मासिक रिटर्न है, जिसे हर नियोक्ता ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन भरता है।
इसमें वह अपने कर्मचारियों के वेतन का विवरण देता है और यह बताता है कि कितना भविष्य निधि और पेंशन अंशदान जमा करता है। इसी जानकारी के आधार पर कर्मचारियों के खाते में भविष्य निधि और पेंशन की राशि जमा होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों के लिए ईसीआर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और त्रुटि रहित बनाने के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ईसीआर) सुविधा प्रारंभ की है, जो वेतन माह सितंबर से प्रभावी होगी।