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खास खबर: घर के अंदर कर लिया बिजली का खंभा, 332 परिवारों को विभाग दे चुका है नोटिस, फिर से तैयारी…पढ़ें रिपोर्ट

Sat, 05 Jul 2025 01:01 PM IST
हिमांशु अवस्थी मनीष पाल, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: शहर के दक्षिण क्षेत्रों में सबसे अधिक घरों के छज्जों को आगे की ओर बढ़ाकर बनाया गया है। इसमें हमीरपुर रोड से खाड़ेपुर तक घर व दुकानें बनी हैं। इसके अलावा बाबूपुरवा, किदवईनगर, साकेतनगर के कुछ इलाके भी शामिल हैं।
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जूहीलाल कॉलोनी बिजली के खभे घर के अंदर ऊपर से निकलती हाई टेंशन लाइन - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर में केडीए और बिजली विभाग के मानकों को ताक पर रखकर उपभोक्ता छज्जों का निर्माण कराते हैं। कई लोगों ने घर के अंदर खंभे कर लिए हैं। छज्जे से ही खंभे को निकाल लिया है। गुजैनी में बिजली के तारों से चिपककर हुए हादसे के बाद बिजली विभाग फिर से ऐसे परिवारों को नोटिस जारी करने जा रहा है।

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इससे पहले भी कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से शहर में अलग-अलग स्थानों को चिह्नित करके लगभग 332 परिवारों को नोटिस भेजा जा चुका है। इसके बाद भी केडीए की ओर से घरों के छज्जों को बढ़ाकर बनाने वाले उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

घर के अंदर ऊपर से निकलती हाई टेंशन लाइन - फोटो : amar ujala
ये इलाके हैं शामिल
शहर के दक्षिण क्षेत्रों में सबसे अधिक घरों के छज्जों को आगे की ओर बढ़ाकर बनाया गया है। इसमें हमीरपुर रोड से खाड़ेपुर तक घर व दुकानें बनी हैं। गुलमोहर विहार, बर्रा विश्व बैंक, गुजैनी, दबौली, तात्याटोपे नगर, संजयगांधी नगर, बर्रा-8, ई,सी, एफ,जी, एच सेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा बाबूपुरवा, किदवईनगर, साकेतनगर के कुछ इलाके भी शामिल हैं।

छत के छज्जे पर खड़े बच्चे और ऊपर से निकल रही है बिजली की हाई टेंशन लाइन - फोटो : amar ujala

केस्को की ओर से इन उपभोक्ताओं को भेजा नोटिस

केस-1
केस्को ने नौबस्ता केडीए मार्केट में दुकान संख्या 17 वाई-1 ब्लॉक ए में उपभोक्ता निशा अवस्थी पत्नी मंजुल अवस्थी को 23 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया था। उपभोक्ता ने 11केवी लाइन के नीचे अवैध रूप से दो मंजिला भवन का निर्माण किया था, जिसमें बीयर शॉप बनी हुई थी। केडीए को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।

बाबूपूरवा कॉलोनी में बिजली के खंभा घर के अंदर - फोटो : amar ujala
केस-2
वाजिदपुर उपकेंद्र की 33केवी लाइन के नीचे अवैध रूप से घर और दुकानों का निर्माण करा दिया गया है। फुटपाथ पर भी कब्जा कर लिया गया है। उपकेंद्र के यार्ड के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। फॉल्ट व ब्रेकडाउन के दौरान यदि क्रेन या अन्य वाहन अंदर ले जाना संभव नहीं है। केडीए और नगरनिगम को 15 मई 2025 को पत्र लिखा था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कई फीट आगे बढ़ाकर बनाया मकान - फोटो : amar ujala
यह है मानक
  • छत/बालकनी से लंबवत दूरी एलटी लाइन से 244 मीटर और एचटी लाइन 3.66 मीटर
  • भवन/छत से क्षैतिज दूरी एलटी लाइन/11 केवी से 1.22 मीटर और 33 केवी से 1.83 मीटर
  • सड़क के आरपार एलटी लाइन के लिए निचले कंडक्टर से जमीन की दूरी 5.80 मीटर और एलटी लाइन से 5.50 मीटर
  • एचटी लाइन (11 व 33 के.वी.) के लिए निचले कंडक्टर से जमीन की दूरी 6.10 मीटर
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फ्लैट के आगे लटक रहे बिजली के तार - फोटो : amar ujala
केडीए की ओर से मकान की छत या छज्जा की दूरी का पालन सख्ती से कराना चाहिए। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार छज्जा बढ़ाकर बनाते हैं। इससे हादसे होते हैं। इसके बाद जवाबदेही केस्को से मांगी जाती है।  -अरुण कुमार, अधिशासी अभियंता, सप्लाई
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