कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव में सात साल पहले नाबालिग को बहला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाया है। गुरुवार को उसे 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी।
घाटमपुर के एक गांव से 26 मार्च 2015 को रामसारी गांव निवासी राजू नाबालिग को बहलाकर अपने साथ ले गया था। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में किशोरी के पिता ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रघुबर सिंह की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी राजू को दोषी पाया। गुरुवार को उसे 12 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामरक्षित शर्मा, केके सिंह, राकेश मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास काटना होगा।