25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी चाचा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन के आठ गवाहों ने घटना को साबित किया
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में वादी मुकदमा व पीड़िता समेत आठ गवाह अदालत में पेश किए गए थे। इन सभी गवाहों ने घटना को साबित किया। पीड़िता के बयान व उसके चिकित्सीय रिपोर्ट दोषी को सजा दिलाए जाने का मुख्य आधार बने हैं।