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Chitrakoot: खनिज अधिकारी व हमराहियों पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश, 50 हजार की मांगी थी इंट्री, ये है मामला

Thu, 21 Sep 2023 11:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट

सार

वाहन स्वामी के अनुसार उसने इस मामले की शिकायत कर्वी कोतवाली में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के साथ कर्वी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को प्रकरण में सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराने के आदेश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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चित्रकूट जिले में अवैध वसूली की शिकायत के मामले में विशेष न्यायाधीश ने जिला खनिज अधिकारी व उनके हमराहियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की विवेचना कराने के लिए कहा है। रैपुरा थाना क्षेत्र के भौंरी गांव निवासी विकास उपाध्याय ने बताया कि उसके पास एक ट्रक है और उसने अपने छोटे भाई विवेक उपाध्याय के नाम भी ट्रक खरीदा है।

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यह ट्रक वह स्वयं संचालन करवाता है। 18 जुलाई को रात में सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर भांगा नाले के पास उसका ट्रक गिट्टी लादकर कर्वी की ओर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में उनके ट्रकों को जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह ने अपने कर्मचारियों और गनर के साथ रोक लिया। ट्रकों में लदे माल से संबंधित प्रपत्रों की जांच की।
बताया कि सभी प्रपत्र वैध पाए जाने के बाद भी जिला खनिज अधिकारी ने उनसे 50 हजार रुपये की इंट्री मांगी। मना करने पर जिला खनिज अधिकारी व उनके साथ मौजूद हमराही व अन्य ने मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। ट्रक मालिक ने बताया कि इस दौरान उसके ट्रक चालकों ने भरतकूप थाने की पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन सरकारी गनर व होमगार्ड ने दोनों चालकों के मोबाइल छीन लिए।

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साथ ही वैध प्रपत्र व जेब में पड़े रुपये भी छीन लिए। इसके बाद घटना की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। बताया कि उसी तारीख को देर रात उसके वाहनों का फर्जी ई-चालान भी करा दिया। वाहन स्वामी के अनुसार उसने इस मामले की शिकायत कर्वी कोतवाली में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
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इसके बाद उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के साथ कर्वी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को प्रकरण में सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराने के आदेश दिए हैं।
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