कानपुर देहात। सजेती के एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सजेती क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग से वहीं के अरविंद सचान उर्फ गुड्डन ने 22 नवंबर 2013 को छेड़छाड़ की थी। मामले में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा, देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी पर नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।