कानपुर देहात। पूरनपूरवा गांव में नौ मार्च 2015 को नौटंकी देखने गए युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रसूलाबाद थाना क्षेत्र के पूरनपुरवा गांव में नौ मार्च 2015 को गांव निवासी कल्लू पांडेय नौटंकी देखने गया था। घर वापस न आने पर परिजनों ने तलाश की और पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी।
13 मार्च को कल्लू का शव कप्तान सिंह के घर के सामने बने कुएं में मिला। मृतक के भाई विष्णु ने कप्तान सिंह, औसान सिंह, उमेश सिंह, रामप्रकाश व विजय सिंह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले में कप्तान सिंह के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्क कुमार की अदालत में चल रही थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय व संतोष कुमार ने बताया कि कोर्ट ने मामले में कप्तान सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।