राजपुर। खरका गांव के पास यमुना की जलधारा रोककर पोकलैंड मशीन से खनन करने पर पट्टा धारक पर 5.25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
खरका गांव के पास यमुना नदी घाट पर शासन की ओर से के-वन और के-टू नाम से बालू खनन के दो पट्टे ठेकेदारों को आवंटित किए गए हैं।
यहां पर के-टू पट्टा धारक की ओर से मनमाने तरीके से नदी की जलधारा रोक कर प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन से बालू खनन की शिकायतें सामने आ रही थीं। इस पर गुरुवार को खनन निरीक्षक अजय यादव ने मौके पर छापा मारा तो नदी की जलधारा रोककर पोकलैंड मशीन से खनन होते मिला।
मामले में पट्टा धारक जालौन निवासी करन सिंह राजपूत पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनन निरीक्षक अजय यादव ने बताया कि पट्टा संचालक को जुर्माना राशि जल्द जमा कराने और जलधारा को रोके बिना पोकलैंड मशीन से खनन नहीं कराने की ताकीद की गई है।