कानपुर देहात। मंगलपुर के एक गांव में सात साल पहले नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा, राम रक्षित शर्मा व देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें गांव में रिश्तेदारी में आए औरैया के किशोरी पुरवा निवासी देव उर्फ देवनाथ पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर देवनाथ को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद देवनाथ को दोषी करार दिया था।
गुरुवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुना और दोषी देवनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इससे 40 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।