कानपुर देहात। पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दो साल दस माह कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घाटमपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक सुशील कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ 18 जून 2019 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे।
तभी सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति बारा दौलतपुर रोड पर खड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर शिवपुरी पूर्वी घाटमपुर निवासी मेराज उर्फ अन्ना को पकड़ लिया था।
उसके खिलाफ पुलिस पर हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की अदालत में चल रही थी।
कोर्ट ने मेराज को दोषी मानते हुए दो साल दस माह कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ विजय सिंह व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अर्थदंड न देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। (संवाद)