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कानपुर देहात : दहेज हत्या में पति को 12 और सास को आठ साल का कारावास

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कानपुर देहात। शिवली क्षेत्र के केशरी निवादा गांव में छह साल पहले विवाहिता की जलाकर हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को 12 साल व सास को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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केशरी निवादा निवासी अमित कुमार की पत्नी अर्चना की छह सितंबर 2016 को जलाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अर्चना की मां बांदा चिल्ला निवासी रानी ने पति समेत सास माया देवी, देवर ध्रुव व रतन के खिलाफ शिवली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था कि शादी के बाद से ही दहेज में 40 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। पूरी ना होने पर बेटी की जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति, सास व देवर ध्रुव के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी मानते हुए पति को 12 साल के कठोर कारावास व सास को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पति पर 5500 रुपये व सास पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में देवर ध्रुव को दोषमुक्त कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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