कानपुर नगर के सजेती क्षेत्र में दो साल पहले मासूम से हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी ताऊ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा व अमित सिंह चौहान ने बताया कि सजेती क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि 28 मार्च 2021 को उसकी पांच साल की बेटी को उसके ताऊ बकरी चराने के बहाने अपने साथ खेतों में ले गए थे।
वहां उसने मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर उसे खेत में ही छोड़कर भाग गया था। तलाश करने पर बेटी गंभीर हालत में खेत में मिली थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए ताऊ को दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की राशि से आधी रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।