कानपुर जिले में न्यायाधीश सुरेश चंद्र सविता की अतिरिक्त कोर्ट द्वितीय ने चेक बांउस होने के दो मामलों में ऐसा फैसला सुनाया है जिसे जानने के बाद कोई और चेक बाउंस करने की गलती नहीं दोहराएगा। चेक बाउंस होने के फैसले में सजा के साथ लाखों का जुर्माना लगाया गया है।
न्यायाधीश सुरेश चंद्र सविता की अतिरिक्त कोर्ट द्वितीय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 37.20 लाख रुपये जुर्माने और दो-दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। भाई-बहन के बीच के विवाद की सुनवाई करीब चार वर्ष चली। किदवई नगर वाई ब्लॉक की अनुभूति जैन ने अपने भाई कमल कुमार जैन के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा 16 मई 2015 को दाखिल किया था।