हैलट लाए गए थे तब्लीगी जमात के लोग
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लॉकडाउन उल्लंघन में कानपुर से पकड़े गए आठ विदेशी जमातियों का मुकदमा खत्म हो गया है। लखनऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी को 15-15 सौ रुपये जुर्माना अदा करने पर मुकदमे से रिहाई के आदेश दे दिए हैं।
अधिवक्ता काजी अफजल जुनैद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी जमातियों के मुकदमों की सुनवाई एक जगह करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर कानपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी समेत 10-12 जिलों में पकड़े गए विदेशी जमातियों के मुकदमे लखनऊ कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए थे।
कानपुर में पुलिस ने 1 अप्रैल को बाबूपुरवा स्थित सुफ्फा मस्जिद से आठ विदेशी जमाती पकड़े थे। इनमें चार अफगानी, तीन ईरानी और एक यूके का था। बाबूपुरवा पुलिस ने सभी पर विदेशी अधिनियम, महामारी अधिनियम व लॉकडाउन उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
सभी जमानत पर रिहा हो गए थे। लेकिन मुकदमे की कार्यवाही के चलते अपने देश नहीं जा पा रहे थे। अधिवक्ता ने बताया कि सभी ने आरोप स्वीकार कर लिया और उन्हें जुर्माना अदा करने पर रिहा कर दिया गया।