केडीए की तरफ से किशोरी वाटिका सहित दो अवैध निर्माणों के खिलाफ जारी किए गए ध्वस्तीकरण के आदेश के मामले की कमिश्नर सुनवाई करेंगे। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश दिया है। साकेतनगर डब्ल्यू-वन ब्लाॅक की योजना संख्या-दो में स्थित भूखंड संख्या 152 की लीज डीड 26 दिसंबर 2005 को डॉ. बृज किशोरी दुबे स्मारक समिति द्वारा अखिलेश दुबे के पक्ष में की गई थी।
केडीए के अनुसार जांच के दौरान मौके पर कम्युनिटी सेंटर के स्वीकृत नक्शे के विपरीत जी प्लस थ्री मंजिल बनी मिलीं। आवंटन 365.82 वर्गमीटर जमीन का हुआ था पर पार्क में आवंटित जमीन से ज्यादा में कब्जा और बिना नक्शा स्वीकृत कराए एक तल का निर्माण मिला।