पिंटू सेंगर हत्याकांड और दुकान पर कब्जे के संबंध में रंगदारी मांगने से संबंधित चकेरी और फजलगंज थाने में दर्ज दोनों मुकदमों में पुलिस ने अधिवक्ता धीरज उर्फ दीनू उपाध्याय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीजेएम सूरज मिश्रा ने दोनों चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए दोनों मुकदमों में 20 अगस्त को सोनभद्र जेल में बंद दीनू को तलब कर लिया है।
चकेरी थाने में पिंटू के भाई धर्मेंद्र सिंह सेंगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि पिंटू सेंगर को मो.आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट और सऊद अख्तर ने गोली मारी थी जिसका मुकदमा चल रहा था। पप्पू, सऊद, दीनू, अरिदमन सिंह, महफूज अख्तर, मनोज गुप्ता व अन्य ने पिंटू को मुकदमे में समझौता करने की धमकी दे रहे थे और न मानने पर 20 जून 2020 को पिंटू की हत्या कर दी। मामले में पप्पू स्मार्ट, तौसीफ उर्फ कक्कू, आमिर उर्फ बिच्छू, सऊद अख्तर, महफूज अख्तर, तनवीर बादशाह, अयाज टायसन, असलम उर्फ गुलरेज, अनीस, मकबूल सुल्तानी, वीरेंद्र पाल, श्याम सुनील मिश्रा और मनोज गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी थी। दीनू के खिलाफ विवेचना जारी थी।
घटनास्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयान और मौखिक व दस्तावेजी सबूतों के आधार पर पुलिस ने दीनू के खिलाफ हत्या, बलवा और षड्यंत्र की धाराओं के अलावा 7 सीएलए के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। वहीं फजलगंज थाने में सुरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनके बेटे अरविंद सिंह, बहू मनमीत कौर, पौत्र अमनदीप सिंह ने 21 दिसंबर 2023 को उनकी किरायेदारी वाली दुकान का ताला तोडक़र कब्जा कर लिया। लगभग 60 लाख रुपये का सामान और एक लाख रुपये की नकदी भी लूट ली। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से एक दीवानी वाद भी दाखिल कर दिया।
इस मामले में दीनू पर सुरेंद्र को जान से मारने की धमकी देने और दुकान वापस दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने तथा 1.40 लाख रुपये वसूलने का आरोप है। दोनों ही मुकदमों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अगली तारीख पर दोनों मुकदमे सेशन कोर्ट भेज दिए जाएंगे जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाएगी।