फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur: ट्रेन में मासूम से छेड़खानी का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, पांच साल कैद और 30 हजार जुर्माना

Tue, 11 Aug 2026 06:09 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर

सार

Kanpur News: विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2015 में ट्रेन में आठ वर्षीय बच्ची से छेड़खानी करने वाले आरोपी सुनील को दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना के समय महिला ने यात्रियों की मदद से आरोपी को दबोचकर जीआरपी के हवाले किया था।
विज्ञापन
जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर में ट्रेन में बच्ची से छेड़खानी करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) पवन कुमार राय ने पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लखनऊ में चौक की रहने वाली महिला अपनी आठ साल की बच्ची के साथ 29 जनवरी 2015 को ट्रेन से कानपुर से अपने घर जा रही थीं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

ट्रेन में दिबियापुर औरैया रेलवे लाइन के किनारे रहने वाला सुनील भी सवार था। ट्रेन के चलते ही सुनील बच्ची से छेड़खानी करने लगा। इस पर महिला ने दो यात्रियों के साथ सुनील को पकड़ लिया। ट्रेन रुकने पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया था। सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सुनील को दोषी मानकर सजा सुनाई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें