ट्रेन में दिबियापुर औरैया रेलवे लाइन के किनारे रहने वाला सुनील भी सवार था। ट्रेन के चलते ही सुनील बच्ची से छेड़खानी करने लगा। इस पर महिला ने दो यात्रियों के साथ सुनील को पकड़ लिया। ट्रेन रुकने पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया था। सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सुनील को दोषी मानकर सजा सुनाई।