कानपुर में कंपनी मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने गुरुवार को 7820 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी उदय देसाई के बेटे और एफआईएल कंपनी के निदेशक सुजय देसाई की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायाधीश विकास गुप्ता ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सुजय पर 14 निजी बैंकों के लगभग 4041 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है।
यह एक सफेदपोश अपराध है, जोकि बहुत ही चालाकी से किया गया। यह अपराध जनता और समाज दोनों को प्रभावित करता है। उदय देसाई की भी जमानत अर्र्जी हाईकोर्ट ने 25 मार्च को खारिज कर दी थी। विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने 29 व्यक्तियों और 40 कंपनियों समेत कुल 69 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।