पापा मैं समझ नहीं पाई, मेरे पति, सास-ससुर लालची प्रवृत्ति के हैं, वे अक्सर मुझ पर बड़ी कार दिलाने के लिए दबाव बनाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। मनु से शादी के बाद महिला जज प्रतिभा द्वारा अपने पिता को फोन पर कही गई इन बातों को पिता राजाराम ने कोर्ट में दिए बयान में दोहराया था।
प्रतिभा की मां प्रेमा देवी और ड्राइवर दिनेश ने भी दहेज उत्पीड़न की बात कहते हुए कोर्ट में बयान दिए थे। इन्हीं बयानों को आधार मानकर कोर्ट ने मनु पर दहेज हत्या का आरोप तय करने का फैसला किया है। प्रतिभा के पिता राजाराम दोहरे ने बयान में कहा था कि शादी के बाद मनु के माता-पिता उरई आए थे और शादी की औपचारिकताएं पूरी न करने पर रिश्तेदारी न चल पाने और प्रतिभा के खुश न रहने की धमकी दी थी।
बड़ी कार देने का दबाव बनाते थे और प्रतिभा ने फोन पर बताया था कि एक बार गर्भपात करा चुके हैं, दोबारा गर्भ गिराने का दबाव बना रहे हैं। अभियोजन की अर्जी पर बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि पहली बार 14 फरवरी 2017 को कोर्ट ने दहेज हत्या के बजाय हत्या का आरोप तय कर अभियोजन की अर्जी खारिज की थी।