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Jajmau Arson: चार बिंदुओं पर सुनी बहस...अब फैसला 15 को, इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी

Sat, 06 Apr 2024 09:40 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: इरफान की ओर से अधिवक्ता सईद नकवी व शिवाकांत दीक्षित ने इन बिंदुओं पर अपने तर्क रखे। इसके बाद अभियोजन की ओर से एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने अपना जवाब व राय कोर्ट के सामने रखी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 15 अप्रैल की तारीख नियत कर दी।
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इरफान सोलंकी और नजीर फातिमा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने चार बिंदुओं पर अभियोजन और बचाव पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा। चारों बिंदुओं पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अब फैसले के लिए 15 अप्रैल की तारीख नियत कर दी है।

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जाजमऊ की डिफेंस कालोनी स्थित प्लॉट में नजीर फातिमा के घर पर सात नवंबर 2022 को आग लगने के मामले में अंतिम बहस एक मार्च को पूरी हो गई थी। पांच बार फैसले के लिए तारीख भी लग चुकी थी। चार अप्रैल को कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर दोबारा बहस सुनने की बात कही थी।
शनिवार को विशेष न्यायाधीश ने चार बिंदुओं पर बचाव पक्ष से सवाल पूछे। इरफान की ओर से अधिवक्ता सईद नकवी व शिवाकांत दीक्षित ने इन बिंदुओं पर अपने तर्क रखे। इसके बाद अभियोजन की ओर से एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने अपना जवाब व राय कोर्ट के सामने रखी।

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इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 15 अप्रैल की तारीख नियत कर दी। महराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई, जबकि कानपुर जेल में बंद रिजवान सोलंकी, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कोर्ट पहुंचे थे।
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अलग-अलग कारणों से टलता रहा फैसला
जमानत मिलने पर जेल से बाहर आ चुका मो. शरीफ भी कोर्ट में हाजिर हुआ था। इससे पहले 14 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च और चार अप्रैल को फैसले की तारीख नियत हो चुकी है, लेकिन अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा। अब कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख नियत कर दी है।
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