रेलवे ने किया है ये बड़ा बदलाव
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रेलवे ने मुआवजा देने के नियमों में बदलाव करते हुए एक जनवरी 2017 से होने वाले किसी भी रेल हादसे के पीड़ितों को दोगुना मुआवजा देने का नियम लागू किया था।
सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के गंभीर रूप से घायल चार यात्रियों को 50 हजार रुपये और 58 मामूली घायलों को 25 हजार रुपये दिए गए हैं। एक जनवरी से लागू होने वाले नए नियम के मुताबिक गंभीर घायलों को करीब ढाई लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। मामूली रूप से घायलों को कम से कम 64 हजार रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं मृत आश्रितों को आठ लाख मुआवजा मिलेगा। कानपुर सेंट्रल के निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार गुरुवार को कानपुर पहुंचे और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही हैलट अस्पताल जाकर मुआवजे के लिए क्लेम फार्म बांटे। उन्होंने बताया कि रूरा में हुई दुर्घटना नोटिफिकेशन के तहत लागू नहीं होती है। इसलिए इसके 62 घायलों को 1997 के रेलवे के मुआवजा नियम के तहत धनराशि बांटी जाएगी।