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UP: पहले चैट…अब मिले आईआईटी में ACP के आने जाने के फुटेज, छात्रा बोली- सजा दिलाए बिना शांत नहीं बैठूंगी

Wed, 25 Dec 2024 09:01 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: एसआईटी को दोनों के बीच मिली चैट से छात्रा के आरोपों की पुष्टि होने के सबूत मिल रहे हैं। चैट में साफ है कि शादीशुदा होने के बाद भी मोहसिन छात्रा के साथ रिलेशन में था।
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UP ACP Mohsin khan - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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एसीपी मोहसिन खान पर यौन उत्पीड़न के मामले में एसआईटी के हाथ अहम सबूत लग रहे हैं। पहले एसआईटी ने जब आईआईटी छात्रा का मोबाइल खंगाला तो उनको पीएचडी छात्रा और मोहसिन खान के बीच की चैट मिली थी। अब पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे है। फुटेज में मोहसिन शाम और रात में आईआईटी में दाखिल होते नजर आए है।

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इसमें वह कई जगह छात्रा के साथ नजर आ रहे हैं। काफी देर तक वह छात्रा के साथ भी दिख रहे है। एसआईटी को दोनों के बीच मिली चैट से छात्रा के आरोपों की पुष्टि होने के सबूत मिल रहे हैं। चैट में साफ है कि शादीशुदा होने के बाद भी मोहसिन छात्रा के साथ रिलेशन में था। वहीं, छात्रा के मुताबिक वह आरोपी को उसके कर्मों की सजा दिलाए बिना शांत नहीं बैठेगी।

यह था मामला
आईआईटी की पीएचडी छात्रा ने 12 दिसंबर को कलक्टरगंज में तैनात रहे पूर्व एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद एसीपी को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

जून 2024 में एसीपी ने छात्रा से दोबारा संपर्क किया
आईआईटी से पीएचडी कर रही छात्रा ने कल्याणपुर थाने में एसीपी मोहसिन खान पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि एसीपी उससे तीन दिसंबर 2023 को पहली बार एक कार्यक्रम में मिले थे। इसके बाद जून 2024 में उससे संपर्क किया और आईआईटी कानपुर में पीएचडी में प्रवेश के लिए मदद मांगी। 

शादी का वादा कर संबंध बनाया
इस पर उनकी मदद की और योग्यता के आधार पर उन्हें प्रवेश मिल गया। बाद में दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। इसी दौरान एसीपी ने अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी का वादा कर संबंध बनाया। एसीपी ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की।
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मोहसिन शादीशुदा हैं, तब भी संबंध बनाए
याची के अधिवक्ता इरफान उल्ला व विनीत विक्रम ने दलील दी कि एफआईआर में छात्रा की ओर से लगाए गए आरोप झूठे हैं। उसे यह जानकारी थी कि मोहसिन शादीशुदा हैं, तब भी उसने मर्जी से संबंध बनाए। वह पढ़ी-लिखी हैं। उसका यह कहना कि झांसा देकर संबंध बनाया गया, समझ से परे है। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद एसीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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