सिर्फ वोटर पर्ची दिखाकर कोई भी वोटर अपना वोट नहीं डाल सकेगा। वोटर पर्ची के साथ मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाता पहचान पत्र न होने पर वोटर के पहचान के अन्य 11 विकल्प होंगे। वह इनमें से एक भी विकल्प का प्रयोग कर वोट डाल सकेगा।
अगर अभी तक आपको वोटर आईडी नहीं मिला है तो आप परेशान न हो। वोटर आईडी के बिना भी आप वोटिंग कर सकते हैं। आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र, राज्य सरकार या प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किए परिचय पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो समेत पेंशन दस्तावेज, एमपी, एमएलसी, एमएलए को जारी शासकीय पहचान पत्र से वोट डाला जा सकता है।