कानपुर में एक पति ने पत्नी के स्त्रीत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। साथ ही, डॉक्टरों के पैनल से जांच कराने और रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर शादी को शून्य घोषित करने की मांग की है। पारिवारिक न्यायालय चतुर्थ की न्यायाधीश शगुन पंवार ने मामले में सीएमओ को डॉक्टरों के पैनल से युवती की जांच कराने और दो अक्तूबर तक बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट कोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। शास्त्रीनगर निवासी युवक का विवाह 27 अप्रैल 2021 को हुआ था।
युवक का आरोप है कि शादी के बाद पत्नी उसे अपने पास नहीं आने देती थी। कुछ दिन बाद उसे पत्नी के स्त्री होने पर ही संदेह हुआ और जून 2021 में उसने काकादेव थाने में पत्नी व उसके परिजनों के खिलाफ धोखे से शादी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही युवक ने शादी को शून्य घोषित करने के लिए 2021 में ही पारिवारिक न्यायालय में वाद भी दाखिल कर दिया।