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Human Trafficking: हाईकोर्ट ने कहा- सबकी भूमिका अलग-अलग है, एक सी धाराओं में नहीं की जा सकती कार्रवाई

Wed, 15 Jan 2025 11:11 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: मामले में गोविंदनगर पुलिस अंकित के अलावा दलाल पप्पू यादव व किशोर के ताऊ शिव महतो और बिहार के मोतीहारी निवासी राहुल ठाकुर को जेल भेज चुकी है। एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। हालांकि अब हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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Kanpur Human Trafficking - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर में मानव तस्करी के मामले में हाईकोर्ट ने फर्नीचर कारोबारी अंकित आनंद की पत्नी साक्षी और आलमबाग लखनऊ निवासी ससुर सुनील मलिक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों पर एक सी धाराओं में कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

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सबकी भूमिका अलग-अलग है। कारोबारी के ससुर को इस बात का भी लाभ मिला है कि बच्चा उनके घर या कब्जे से बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने जब एक किशोर को बरामद किया था, तो उसने आठ साल के चचेरे भाई के लखनऊ में होने की जानकारी दी थी।

गुरुग्राम में अपने परिजनों के पास मिला था बच्चा
कारोबारी ने पुलिस को बताया था कि दो बच्चे उसके ससुर और पत्नी ने 60 हजार रुपये में खरीदे हैं।  इनमें से एक लखनऊ स्थित ससुराल में है। इसके बाद पुलिस टीम ने लखनऊ में दबिश दी थी। हालांकि वह जिस बच्चे की तलाश में गई थी, वह बाद में गुरुग्राम में अपने परिजनों के पास मिल गया था।

हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर लगा दी है रोक
इस मामले में गोविंदनगर पुलिस अंकित के अलावा दलाल पप्पू यादव व किशोर के ताऊ शिव महतो और बिहार के मोतीहारी निवासी राहुल ठाकुर को जेल भेज चुकी है। एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। हालांकि अब हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

ये है पूरा मामला
10 दिसंबर को गुरुग्राम निवासी श्रीभगवान नामक व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को फोन कर बेटे को बचा लेने की गुहार लगाई थी। कहा कि उनके बेटे को बी-ब्लॉक गोविंदनगर निवासी युवक और उसकी पत्नी घर पर बंधक बनाए हैं।

घर के शौचालय साफ करवाते थे
सूचना पर पहुंची गोविंदनगर पुलिस ने फर्नीचर कारोबारी अंकित आनंद के घर से 12 साल के मासूम को बरामद किया है। आरोप है वे लोग बच्चे को बंधक बनाकर भूखा प्यासा रखते और घर के शौचालय साफ करवाते थे।
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मानव तस्करी की धाराओं में दर्ज हुई थी रिपोर्ट
घर जाने की जिद पर कारोबारी की पत्नी ने मासूम को पीटा तो उसने परिजनों को सूचना दी। मामले में गोविंदनगर थाने के दरोगा कुशलवीर राठी ने मानव तस्करी की धाराओं में अंकित,पत्नी साक्षी और ससुर सुनील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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