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Hamirpur: अवैध रूप से संचालित आरओ प्लांटों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मारा छापा

Thu, 27 Apr 2023 12:53 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
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प्लांट में जांच करते सहायक खाद्य आयुक्त - फोटो : अमर उजाला
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हमीरपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कस्बा सुमेरपुर के दो स्थानों पर अवैध रूप से संचालित आरओ पानी पैकिंग करने वाली फैक्टरियों में छाप मारकर भारी मात्रा में पानी के पाउच बरामद किए हैं। टीम ने बरामद पाउचों के साथ मशीनों को सील कर दिया है। इससे कस्बे में पानी के पाउच व बोतल बनाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। सहायक आयुक्त खाद्य का कहना है कि कस्बे में किसी के पास भी पानी की पैकिंग करने का कोई लाइसेंस नहीं है।
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कस्बे में बिना लाइसेंस के करीब आधा दर्जन आरओ प्लांट पानी के पाउच व बोतल पैकिंग करने का कार्य कर रहे हैं और रोजाना लाखों रुपए का पानी बेचकर राजस्व को नुकसान पहुंचा कर लाभ कमाया जा रहा है। साथ ही बिना अनुमति के बड़ी मात्रा में भूगर्भ जल का दोहन कर रहे हैं। गुरुवार को सहायक आयुक्त खाद्य राम अवतार सिंह यादव ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके निरंजन व राममूरत यादव के साथ कस्बे में संचालित दो प्लांटों में छापा मारा।

सबसे पहले कस्बे के दूध डेयरी मार्ग स्थित रामनगर के पास सूरज साहू की बेकरी फैक्टरी में छापा मारा। जहां इस फैक्टरी की आड़ में बिना लाइसेंस के संचालित आरओ प्लांट को पकड़ा। जहां पर करीब 600 बोरियों में पानी के पाउच बरामद हुए। इसके साथ ही पैकिंग करने वाली दो मशीनें भी बरामद की। अधिकारियों ने पानी के पाउचों की जांच के लिए नमूना लेकर इस फैक्टरी को सील कर दिया है।
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इसके बाद गल्ला मंडी के बगल वाली गली में प्रमोद गुप्ता के आवास पर छापा मारा। यहां पर टीम ने करीब 175 बोरी पानी के पाउच बरामद किए। यहां भी पैंकिंग मशीन, फ्रीजर आदि को सील कर दिया। अधिकारियों के बुलाने पर भी फैक्टरी संचालक प्रमोद गुप्ता मौके पर नहीं आया। सहायक आयुक्त ने बताया कि कस्बे में किसी के पास भी पानी पैकिंग करने का कोई लाइसेंस नहीं है। पानी पैकिंग के लिए भारत मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

उसके बाद ही यह कार्य किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सूरज साहू के यहां से 600 बोरी पानी पाउच के साथ दो पैकिंग मशीन मौके पर मिली है। जबकि प्रमोद गुप्ता के यहां से 175 बोरी पानी पाउच व एक पैकिंग मशीन बरामद की गई है। दोनों फैक्टरियों से नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही बिना लाइसेंस के कार्य करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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