आठ गवाहों समेत पीडि़ता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पवन कठेरिया और उसके दोस्त संजीव कठेरिया को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि दोषियों पर एक लाख एक हजार-एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।