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Kanpur News: मासूम बेटे की हत्या में पिता को सात साल की कैद

Sun, 08 Feb 2026 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के जाजपुर ईंट भट्टे में मजदूरी करने आए एक मजदूर ने बिस्तर पर लघुशंका कर देने पर बेटे की पिटाई कर दी थी। इससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत में चल रही थी। शनिवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पिता को गैर इरादतन हत्या में सात साल कैद की सुनाई। साथ ही अर्थदंड लगाया है।
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हमीरपुर जिले के छानी खुर्द थाना विवार निवासी अनीता ने घाटमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि वह पति संतराम के साथ घाटमपुर जाजपुर स्थित ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करने परिवार के साथ आई थीं। 15 दिसंबर 2020 को छोटा बेटा रविंद्र (5) पति संतराम के साथ सो रहा था। रात में बेटे ने बिस्तर में लघुशंका कर दी। इससे नाराज पति ने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। हालत बिगड़ने के बाद बेटे की मौत हो गई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मामले की विवेचना करते हुए पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किए। इस मुकदमें की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज की अदालत ने चार फरवरी को आरोपी को दोषी ठहराया था। शनिवार को सजा के बिंदुओं पर हुई सुनवाई हुई। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी संतराम को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको छह माह के अतिरिक्त कारावास का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।
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