कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पिता द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पाॅक्सो कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी भाई ने अगस्त 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि वह अपने पिता के डर से अपनी ससुराल फतेहपुर के एक गांव में रहता है। गांव में पिता व उसकी 13 वर्षीय बहन रहती है। आरोप लगाया कि चार अगस्त 2020 की रात पिता ने बहन के साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी।
बहन ने फोन कर उसे आपबीती बताई। इस पर वह गांव पहुंचा और पुलिस से शिकायत कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए छह सितंबर 2020 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे-13 पाॅक्सो कोर्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।