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सभी को दाखिल करना होगा ई-रिटर्न, सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन को मिली है ये छूट 

Sat, 18 May 2019 03:12 PM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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जानकारी देते सीए विशाल खन्ना - फोटो : अमर उजाला
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वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुपर सीनियर सिटीजन (85 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति) को छोड़कर सभी करदाताओं को ई-इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। यदि करदाता ने अचल संपत्ति बेची है तो उसके खरीदार का नाम, पता, उसका पैन नंबर, बिक्री मूल्य, संपत्ति का पता आदि भी रिटर्न में देना होगा। पांच लाख से अधिक कृषि भूमि दिखाने पर भूमि की माप, भूमि का पता (पिनकोड सहित), भूमि पट्टे पर है या स्वयं की इसका विवरण देना होगा। 
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यह जानकारी कानपुर में वरिष्ठ कर विशेषज्ञ सीए विशाल खन्ना ने सिविल लाइंस स्थित एक प्रतिष्ठान में दी। यहां कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाइटी (केसीएएस) स्टडी सर्किल की ओर से आयकर के नए प्रावधानों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसके दूसरे सत्र में सीए राजीव मेहरोत्रा ने बताया कि अगर अचल संपत्ति का कब्जा किसी बिल्डर को दिया गया है तो जब तक उसका रजिस्ट्रेशन सबरजिस्ट्रार के यहां न हो जाए, उसे इनकम टैक्स में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा।

अचल संपत्ति बेचने पर यदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और मूल्य में पांच फीसदी से ज्यादा का अंतर है तो कर निर्धारण अधिकारी को उसके मूल्यांकन के लिए जिला मूल्यांकन अधिकारी (डीवीओ) के पास भेजना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन अधिकारी ही तय करेंगे कि  क्या कीमत है। इसी तरह प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को कंपनी की ओर से मुफ्त यात्रा का पैकेज बतौर प्रमोशन गिफ्ट या इन्सेंटिव के तौर दिया जाता है तो वह उनकी आय मानी जाएगी। उस पर इनकम टैक्स देना होगा।
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