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Etawah: दो सगी बहनों की हत्या करने में बड़ी बहन को उम्रकैद, दस माह में आया फैसला

Tue, 13 Aug 2024 08:33 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा

सार

यूपी के इटावा जिले में दो सगी बहनों की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ी बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि प्रेमी को दोषमुक्त किया।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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10 माह पहले दो सगी बहनों की फावड़ा मारकर हत्या करने वाली बड़ी बहन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने दूसरे आरोपी बड़ी बहन के प्रेमी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

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बलरई थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी जयवीर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि आठ अक्तूबर 2023 को वह पत्नी सुशीला देवी के साथ खेतों पर काम करने के लिए गया था। घर पर उसकी पुत्रियां व पुत्र थे। शाम करीब छह बजे उसका पुत्र कन्हैया उसके पास आया और बताया कि उसकी सात साल की पुत्री शिल्पी व पांच साल की रोशनी के कमरों में गर्दन कटे शव पड़े हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इटावा व कानपुर की फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य एकत्रित किए।

टीम ने घटनास्थल पर धोकर सूखने के लिए डाले गए कपड़ों को चेक किया तो उसमें मानव रक्त के अवशेष मिले थे। वहीं धोकर रखे फावड़े में भी रक्त के कण मिले। बड़ी बहन अंजलि के मोबाइल की जांच में उसकी प्रेमी अमन से बातचीत होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। जांच में अंजलि के हाथों पर भी खून के कण पाए गए थे। पुलिस ने अंजलि व अमन को हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 
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प्रेमी से मिलते देख लेने पर अंजाम दी वारदात
पुलिस जांच में पता चला था कि सात अक्तूबर को दोनों छोटी बहनों ने बड़ी बहन को प्रेमी से मिलते देख लिया था। इसकी शिकायत वह माता-पिता करने की बात कहकर चिढ़ा रही थीं। आक्रोशित होकर अंजलि ने प्रेमी से बात करने के बाद दोनों बहनों की हत्या कर दी थी। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने अंजलि को सजा सुनाई।
 
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