उन्नाव। गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के गांव जमुनिहा कच्छ में करीब 20 माह पूर्व हुई थी।
फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के गांव जमुनिहा कच्छ में छह अक्तूबर 2015 को पान मसाला के पैसे के लेनदेन को लेकर एक दुकानदार से कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इसमें पड़ोसी गांव उधमपुरवा के मजरे महपरापुर निवासी कैलाश, लालता व भइयालाल ने पान दुकानदार सतीप्रसाद पुत्र नैकानी को लाठी डंडों से जमकर पीट दिया।
इसमें सतीप्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद सतीप्रसाद के भाई राम सिंह ने तीनों लोगों के खिलाफ फतेहपुर चौरासी थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।
मंगलवार को हुई मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश रिजवानुल हक ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मो. आफताब खान की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों कैलाश, लालता व भइयालाल को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 12-12 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
-मसाले का पैसा मांगने पर हुए झगड़े में घायल दुकानदार की हुई थी मौत
-फतेहपुर चौरासी के गांव जमुनिहा कच्छ में दो साल पहले हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो