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Kanpur News: पटाखा बाजार सजा, दुकानों के बीच पांच फीट दूरी का नहीं हुआ पालन

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इटावा। जिला प्रशासन ने नुमाइश मैदान परिसर में चार दिन के लिए लगने वाले पटाखा बाजार की अनुमति दी है। इस दौरान 60 दुकानों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं। आग की घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग ने एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच पांच फिट की दूरी का नियम निर्धारित किया था। पटाखा दुकानदारों ने दुकान लगाने समय इस नियम ध्यान नहीं रखा है। जरा सी लापरवाही पटाखा दुकानदारों को भारी पड़ सकती है।
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जिले में आठ स्थानों पर पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी। शहर के नुमाइश मैदान परिसर में इन दुकानों को लगाने की अनुमति दी गई हैं। इस बार जिला प्रशासन व अग्निशमन विभाग की ओर से 60 पटाखा दुकानें लगाने के अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं। अग्निशमन विभाग ने पटाखा दुकानदारों को एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच पांच फिट की दूरी रखने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा दुकान पर अग्निशमन यंत्र, बालू से भरी बाल्टी, ड्रम में 200 लीटर पानी व टिन शेड में दुकान लगाने के निर्देश दिए थे। नुमाइश मैदान परिसर में सजाई गईं एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी पांच फिट से बहुत कम है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडेय ने बताया कि पटाखा दुकानदारों को नियम के तहत दुकानें लगानी चाहिए। अगर नियम के तहत दुकानें नहीं लगाई गई हैं तो जांच करवाकर उसे सही करवाया जाएगा।
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