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बेटी के साथ मिलकर उतारा था सास को मौत के घाट

Thu, 16 Nov 2017 08:09 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
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डेमो पिक
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उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में न्यायालय ने एक आरोपी महिला को सास की हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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उन्नाव। बेटी के साथ मिलकर सास की हत्या करने वाली महिला को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। महिला ने सास की हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट की पुष्टि होने पर पुलिस ने बहू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
  बिहार थानाक्षेत्र के पोखरी निवासी मैकादेवी (75) की बहू बिटाना देवी पत्नी रामचंद्र ने सिर में डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया था। मैकादेवी के भाई सुखराम ने पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम में सिर में गंभीर चोट के निशान मिले थे। पुलिस को विवेचना में  बहू बिटाना के हत्या करने के प्रमाण मिले।
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  इस पर पुलिस ने बिटाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। घटना में बिटाना की बेटी नेहा पर दादी की हत्या में साथ देने के आरोप लगे थे। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान बिटाना के सास की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इस पर बिटाना को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने जिरह की।


 
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