अभी लगी रहेगी धारा 144
पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और बढ़ते कोविड केसों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। साथ ही कई त्योहार व जयंती हैं। जिसमें 13 अप्रैल को चेट्रीचंड जयंती, नवरात्र, 14 को आंबेडकर जयंती, 17 को चंद्रशेखर आजाद जयंती, 21 को रामनवमी और 25 अप्रैल को महावीर जयंती है। तब तक यह धारा सक्रिय रहेगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
- सामाजिक, शैक्षिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीति या अन्य कोई कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
- बंद हॉल, कमरे आदि में क्षमता से पचास फीसदी कम ही लोग जुटेंगे।
- खुले स्थान में एक साथ 100 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति है।
- पुलिस कमिश्नर, एडिशनल सीपी और डीसीपी की अनुमति के बगैर कोई जुलूस या रैली आदि नहीं निकलेगी।
- रात दस से सुबह छह तक ध्वनि यंत्र प्रतिबंधित होगा।
- शस्त्र को लेकर चलने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
- अफवाह फैलाने या नफरती पोस्टर आदि लगाने पर जेल होगी।
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का आयोजन या त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी।
- साइबर कैफे में बगैर आईडी के किसी की अनुमति नहीं होगी। ये नियम आगे भी लागू रहेगा।
- एक साथ पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे।